नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई को टालने की कोशिश के आरोप में अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता आशुतोष को फटकार लगाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. दरअसल आशुतोष ने वित्त मंत्री का बयान हिन्दी में फिर से दर्ज कराए जाने की मांग की थी. केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आशुतोष ने अरुण जेटली का बयान हिंदी में दर्ज कराए जाने को लेकर याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें अंग्रेजी में जरा भी समस्या नहीं है. कोर्ट का समय खराब करने के लिए आशुतोष पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने आप नेता आशुतोष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आप नेता का याचिका सुनवाई को पटरी से उतारने का प्रयास और कोर्ट का समय बर्बाद करने की एक कोशिश जान पड़ती है, क्योंकि न ही याचिकाकर्ता और न ही याचिकाकर्ता के वकील को अंग्रेजी में कोई समस्या है. अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता आशुतोष अंग्रेजी लैंग्वेज की किताब (अन्ना: 13 डेज दैट अवेकंड इंडिया) के लेखक हैं. पेशे से पत्रकार रह चुके आशुतोष को अंग्रेजी में इंटरव्यू देते हुए अंग्रेजी न्यूज चैनलों पर देखा जा सकता है.
अदालत ने कहा कि आशुतोष का आवेदन भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है. लिहाजा यह याचिका सुनवाई में देरी करने के उद्देश्य से दायर की हुई जान पड़ती है इसलिए याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए अदालत इसे खारिज करती है. अदालत ने इस राशि को आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2015 में सीएम अरविंद केजरीवाल, आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. AAP नेताओं ने अरुण जेटली पर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में फंड की हेराफेरी का आरोप लगाया था, जब वह 2000 से 2013 तक इसके अध्यक्ष थे. फिलहाल केस की सुनवाई जारी है.
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