नई दिल्ली: राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उन्हें 1995 में हुए डबल मर्डर केस में यह सजा मिली है. हाल ही में शीर्ष अदालत ने उन्हें इस केस में दोषी करार दिया था और सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मारे गए दोनों लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का आदेश भी प्रभुनाथ सिंह और बिहार सरकार को दिया है. साथ ही इस घटना में घायल हुए एक शख्स को भी पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया गया है।
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