कोलकाता. कोलकाता हाईकोर्ट ने सारदा चिटफंड घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है.
बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से जमानत की याचिका खारिज होने के बाद मदन मित्रा को तुरंत अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के सामने सरेंडर करने होगा.
बताया जा रहा है कि मित्रा ने परिवहन मंत्री के पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को ही सौंप दिया था. ममता बनर्जी ने भी मित्रा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए राजनिवास भेज दिया है. मदन मित्रा ने इस्तीफे का कारण अपनी व्यक्तिगत वजह बताई थी.
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