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एस्थर अहुंया मामला: युवती के दुष्कर्मी को मौत की सजा

मुंबई. मुंबई की एक सत्र अदालत ने यहां पांच जनवरी, 2014 को आंध्र प्रदेश की युवती एस्थर अहुंया के साथ लूट, दुष्कर्म, उसे जलाने और उसकी हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 29 साल के चंद्रभान सुदम सनप को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई. एस्थर (23) एक तकनीक कंपनी ने कार्यरत थीं.
विशेष न्यायाधीश वृशाली जोशी ने चंद्रभान को इस मामले में मौत की सजा सुनाई. उसे 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था. पीड़िता के पिता जोनाथन प्रसाद और भाई थॉमस नोबल ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. प्रसाद ने अदालत के बाहर संवाददाओं से कहा कि न्याय हुआ है और हम पुलिस, अदालत तथा मीडिया के आभारी हैं. यह दूसरों के बचाव में मददगार होगा.
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