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गुजरात हाईकोर्ट ने ठुकराई हार्दिक पटेल की याचिका

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से राष्ट्रद्रोह के आरोपों को खारिज करने वाली याचिका को ठुकरा दिया है.
हार्दिक के पिता भरत पटेल ने अपने बेटे की ओर से अधिवक्ता बीएम मंगूकिया के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा कि हार्दिक के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता. याचिका में कहा गया कि हार्दिक ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे अपराध बनता हो.
हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज
पटेल आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत शहर के अमरोली में राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. सूरत के पुलिस आयुक्त राकेश आस्थाना के अनुसार, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हार्दिक पटेल अपने एक साथी से यह कहते हुए देखे गए कि ‘पाटीदार आत्महत्या नहीं करते, अगर दम हो तो तीन-चार पुलिसवालों को मार दो.
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