उधमपुर हमले में पकड़े गए नावेद की न्यायिक हिरासत बढ़ी

जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले में हुए आतंकी हमले के बाद पकड़ाए गए आतंकी नावेद और उसके दो सहयोगियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश वाई.पी. कोटवाल ने पाकिस्तान निवासी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान और उसके दो कश्मीरी साथियों खुर्शीद अहमद भट्ट और शौकत अहमद की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.

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उधमपुर हमले में पकड़े गए नावेद की न्यायिक हिरासत बढ़ी

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  • October 26, 2015 5:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago
श्रीनगर. जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले में हुए आतंकी हमले के बाद पकड़ाए गए आतंकी नावेद और उसके दो सहयोगियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी. एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश वाई.पी. कोटवाल ने पाकिस्तान निवासी लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी मोहम्मद नावेद उर्फ उस्मान और उसके दो कश्मीरी साथियों खुर्शीद अहमद भट्ट और शौकत अहमद की न्यायिक हिरासत अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी.
 
बता दें कि पांच अगस्त को उधमपुर जिले के जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों ने बीएसएफ की एक बस पर हमला किया था. नावेद इन दो आतंकवादियों में से एक था. इस बस हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए थे और एक अन्य नागरिक की भी जान चली गई थी. सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया था और बीएसएफ के 11 जवान घायल हो गए थे.
 
 
 
 

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