मुंबई. विवादों में रहने वाली धर्म गुरु राधे मां की मुसीबत उनके त्रिशुल को लेकर बढ़ सकती है. उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर की गई है. सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जोशी ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां ने नौ अगस्त को औरंगाबाद से मुंबई के लिए एक निजी एयरलाइन्स में त्रिशूल लेकर सफर किया था.
त्रिशूल लेकर राधे मां ने नागरिक उड्डयन नियमों को तोड़ा है. एक व्यक्ति का ऐसे हमलावर चीजों के साथ विमान यात्रा करना अपराध है. याचिका में राधे मां के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है. अदालत ने 18 नवंबर तक महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर इस बात पर जवाब देने का निर्देश दिया है.
इससे पहले राधे मां के खिलाफ एक महिला ने उसके सास-ससुर को दहेज के लिए उकसाने को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई है.
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