कंज्यूमर कोर्ट ने मैगी के 9 नमूनों की जांच के दिए आदेश

देश की कंज्यूमर कोर्ट ने गुरुवार को मैगी के नौ अलग-अलग बैच से लिए गए नौ नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं. यह आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) की एक पीठ ने दिया.

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कंज्यूमर कोर्ट ने मैगी के 9 नमूनों की जांच के दिए आदेश

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  • October 15, 2015 10:08 am Asia/KolkataIST, Updated 9 years ago

नई दिल्ली. देश की कंज्यूमर कोर्ट ने गुरुवार को मैगी के नौ अलग-अलग बैच से लिए गए नौ नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं. यह आदेश राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) की एक पीठ ने दिया. एनसीडीआरसी ने कहा कि उसके सामने नमूनों के सत्यापन और उनकी सील को ठीक से देखने के बाद उन्हें मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा जाए.

न्यायमूर्ति वीके जैन और न्यायमूर्ति बीसी गुप्ता की पीठ नेस्ले इंडिया के खिलाफ क्लास एक्शन सूट की सुनवाई कर रही थी, जो कंपनी के नूडल ब्रांड मैगी में सीसे की सीमा से अधिक मात्रा को लेकर है.

सरकार के वकील ने एनसीडीआरसी से अनुरोध किया था कि उन्हें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से और नमूने लेने की अनुमति दी जाए, लेकिन उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया. जिन नमूनों की जांच होनी है, वे मैगी मसाला और वेज आटा नूडल के हैं.

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