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SC का आदेश, कमर्शियल वाहनों को भरना पड़ेगा प्रदूषण चार्ज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आने वाले कमर्शियल वाहनों पर टोल के अलावा पर्यावरण चार्ज भी लगाने का आदेश दे दिया है. चार्ज 1 नवंबर से लागू होगा जिसे फिलहाल चार महीनों के लिए ट्रायल बेस पर शुरु किया जा रहा है.
बता दें कि प्रदूषण के लेवल को ध्यान में रखते हुए हल्के वाहनों पर 700 रुपये का चार्ज और बड़े वाहनों पर 1300 रुपये का चार्ज लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए है कि इस संबंध में सही अधिसूचना बनाए और इसे 1 नवंबर से इसे लागू करे.
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