नई दिल्ली. विवादों में रहने वाली स्वयंभू साध्वी सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां को मुंबई उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है. दहेज के लिए उकसाने के मामले में न्यायाधीश रेवती डेरे ने जमानत देते हुए राधे मां को निर्देश दिए की जरुरत पड़ने पर उन्हें कांदीवली पुलिस थाने में हाजिर होना पड़ सकता है. आपको बता दें इससे पहले उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को राधे मां की गिरफ्तारी से दो सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी.
इससे पहले सत्र न्यायाधीश ने राधे मां की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की गई. पीड़िता की शिकायत पर बोरीवली अदालत ने राधे मां के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया था जिसमें राधे मां पी़ड़िता के ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. विरोध में राधे मां ने कहां कि पीड़िता के परिवार वाले उनके भक्त है, उनका इस पारिवारिक मामले से कोई लेना देना नहीं है.
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