नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के मास्टरमाइंड याकूब मेमन की मृत्युदंड के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी.
नई दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को वर्ष 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के मास्टरमाइंड याकूब मेमन की मृत्युदंड के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. न्यायालय ने याकूब मेमन को मिले फांसी की सजा को बरकार रखी है. याकूब पर आरोप है कि वह 1993 में मुबई में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में शामिल था और उसने बम को प्लांट करने में योगदान दिया था. इस ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे.
यह विस्फोट मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज, दो भीड़-भाड़ वाले व एक सिनेमा हाल के पास हुआ था. पिछले साल राष्ट्रपति ने भी याकूब की क्षमा याचना को खारिज कर दिया था. उन्होंने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार व गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर लिया था.
IANS