नई दिल्ली. दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी तीन दिनों के लिए बढ़ा दी है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सोमनाथ भारती सरेंडर करने से पहले आगरा के दूरवर्ती गांव में छुपे हुए थे.
वहीं इस मामले में पुलिस ने कोर्ट से सोमनाथ भारती की कस्टडी पांच दिन बढ़ाने की मांग की थी. पुलिस ने दलील दी थी कि दो दिन की कस्टडी के दौरान सोमनाथ ने उन्हें कुछ नहीं बताया.
सोमनाथ को कोर्ट ने लगाई थी फटकार
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती से कहा था कि वह पहले पुलिस से सामने सरेंडर करें, उसके बाद कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. इसके बाद भारती ने द्वारका थाने में सरेंडर किया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने भारती के खिलाफ दायर प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 212 भी जोड़ दी है, जो अपराधी को पनाह देने से जुड़ी है. पुलिस ने बताया कि अब तक पांच व्यक्तियों की पहचान हुई है, जिन्होंने विधायक की फरारी के दौरान भारती को पनाह दी.