नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने मतदान के दिन सभी प्रत्याशियों को नकारने (NOTA) के लिए मतदाता अधिकार से संबंधित चिह्न तैयार कर लिया है. अब नोटा यानी इनमें से कोई नहीं की पहचान के लिए जारी चिह्न मतदान करने वाले मतदाताओं को ईवीएम व सभी अन्य बैलेट पेपरों पर दिखेगा.
आयोग ने नोटा चिह्न पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 27 सितंबर 2013 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था. इसके बाद आयोग की ओर से नोटा को 11 अक्तूबर 2013 को लागू किया गया था, लेकिन इसका कोई चिह्न नहीं था. आयोग की ओर से खासतौर पर यह चिन्ह अन्य चुनावी चिह्नों की तरह पेश किया जा रहा है. इस चिह्न के जरिए मतदाता नोटा की पहचान और अपने इस अधिकार की पहचान आसानी से कर सकेंगे.