नई दिल्ली. आयकर विभाग ने लोगों के लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख सात सितंबर तक के लिए आज बढ़ा दी. ऐसे में अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने से चूक गए हैं तो अब आप इसे सात सितंबर तक कभी भी भर सकते हैं. रात बारह बजे तक आप कहीं से भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अगर टैक्स बकाया है और आज रिटर्न दाखिल नहीं किया तो लगेगा बकाये टैक्स पर ब्याज.
ध्यान रहे अगर टैक्स बकाया नहीं है तो 31 मार्च 2016 तक आप 2014-15 में हुई कमाई का हिसाब किताब दे सकते हैं. लेकिन 31 मार्च, 2016 तक ऐसा नहीं करने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. अगर टैक्स बकाया है और आज रिटर्न दाखिल नहीं हुआ तो बकाये टैक्स पर ब्याज लगेगा. अगर 31 मार्च 2016 तक रिटर्न दाखिल नहीं हुआ तो ब्याज के साथ 5,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी और हां एक बात और. इस वर्ष आधार या बैंक अकाउंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली पहचान कर, रिटर्न के बाद बेंगलूरु कागज भेजने से बच जाएंगे.
इस साल पहले रिटर्न की आखिरी तारीख महीने भर के लिए बढ़ाई गयी और फिर सात दिन और यानी 7 सितम्बर तक. आयकर विभाग ने गुजरात के लोगों के लिए रिटर्न भरने की तारीख 7 सितंबर तक के लिए बढ़ाई थी. यह फैसला राज्य में पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन से आम जनजीवन प्रभावित होने के कारण किया गया था, लेकिन फिर मंत्रालय ने पूरे देश में रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी.