मुंबईः दिल्ली-NCR के बाद अब मुंबई के रिहायशी इलाकों में भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के रिहायशी इलाकों में अस्थायी पटाखा विक्रेताओं को पटाखे की ब्रिकी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई के रिहायशी इलाकों में वेंडर दिवाली में पटाखे नहीं बेच पाएंगे.
मिली जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ अस्थायी पटाखा विक्रेताओं ने पटाखा बेचने की अनुमति मांगी थी. प्रशासन द्वारा पटाखा बेचने का इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था. इसके बाद पटाखा विक्रेता कोर्ट गए थे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी विक्रेता जो अस्थायी तौर पर मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखा बेचना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी.
बता दें कि अदालत के इस फैसले का पटाखा चलाने पर असर नहीं पड़ेगा. लोग नियमित पटाखा विक्रेताओं से पटाखे खरीद सकेंगे. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इससे पहले महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री और शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा था कि वह भी दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी पटाखों को बैन करने के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से बात करेंगे और पटाखों पर बैन लगाने के लिए अनुरोध करेंगे.
पटाखों पर बैन लगाए जाने पर लेखक चेतन भगत और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं. चेतन भगत ने जहां हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाने पर सवाल उठाए. वहीं राज्यपाल तथागत रॉय ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है कि प्रदूषण का हवाला देकर अवॉर्ड वापसी गैंग हिंदुओं की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे.’