बेंगलुरुः कर्नाटक के बेंगलुरु की कंज्यूमर कोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां कोर्ट ने एक दुकानदार को शिकायतकर्ता ग्राहक को 12 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. दरअसल दुकानदार का कसूर यह था कि उसने पानी की एक बोतल ग्राहक को 21 रुपये महंगी बेची थी.
शिकायतकर्ता राघवेंद्र केपी ने बताया कि 5 दिसंबर, 2015 को वह मीनाक्षी मॉल गया था. वहां उसने एक दुकान से कोका कोला ब्रांड की एक पानी की बोतल खरीदी थी. दुकानदार ने 1 लीटर पानी की बोतल 40 रुपये में दी थी, जबकि उसकी एमआरपी 19 रुपये ही थी.
उसी शाम राघवेंद्र ने जयानगर इलाके से उसी बोतल को 19 रुपये में खरीदा. जिसके बाद राघवेंद्र ने कंज्यूमर कोर्ट में दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. साल 2016 की शुरूआत में केस की सुनवाई शुरू की गई.
दुकानदार ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया. केस की जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए. कोर्ट ने पाया कि दुकानदार ने राघवेंद्र को 21 रुपये का नुकसान पहुंचाया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में शिकायतकर्ता को मुकदमे का शुल्क सहित 12 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. कोका कोला कंपनी ने भी माना कि दुकानदार ने ग्राहक के साथ फ्रॉड किया है. दूसरी ओर कंज्यूमर कोर्ट का यह फैसला कंज्यूमर फ्रॉड रोकने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है.