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नशे में ड्राइविंग को दिल्ली की अदालत ने सुसाइड बमबाजी माना

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि नशे में कार चलाना और लोगों की हत्या करने निकले सुसाइड बमबाजों में कोई अंतर नहीं है इसलिए नशे में कार चलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा करने वाले दूसरे लोगों को सबक मिले.

दिल्ली के एडिशनल सेसन सज वीरेंद्र भट्ट ने नशे में ट्रक चलाने की वजह से 20 दिन की जेल की सज़ा मिले एक ट्रक ड्राइवर की अपील पर कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाला एक सुसाइड बॉम्बर की तरह है जो खुद की जान तो खतरे में डालता ही है, साथ ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान पर भी खतरा बना रहता है.

इस ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने जुलाई महीने में नशे की हालत में तेज ट्रक चलाते और दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करते पकड़ा था. ड्राइवर ने कहा था कि ये उसकी पहली गलती है और इस सज़ा से उसका घर-परिवार तबाह हो जाएगा. कोर्ट ने ड्राइवर की अपील पर कहा कि सज़ा ठीक है लेकिन ड्राइवर की दलील के मद्देनज़र उसकी सज़ा घटाकर 5 दिन की जा रही है.

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