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विवादित गाने के मामले में सपना चौधरी को जमानत, कहा- किसी को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं

विवादित रागनी मामले में जमानत मिलने के बाद हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट पहंची. हाइकोर्ट में कागजी कारवाही निपटाने के लिए सपना पहुंची थी.

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  • September 12, 2017 11:44 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
चंडीगढ़: विवादित रागनी मामले में जमानत मिलने के बाद हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट पहंची. हाइकोर्ट में कागजी कारवाही निपटाने के लिए सपना पहुंची थी.
 
इस पूरे मसले पर बात करते हुए सपना ने कहा कि किसी समाज को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था. इसके लिए मैं समाज से माफी मांग चुकी हूं.सपना ने बाबा राम रहीम के मामले में कहा कि सभी बाबा एक जैसे नही होते.
 
बता दें कि रागिनी गाने के मामले में सपना चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई थी. इस दौरान शिकायतकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सपना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर उसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए. शिकायतकर्ता के अनुसार एससीएसटी एक्ट में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है.
 
 
कोर्ट में बहस के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि रागिनी गाने के दौरान सपना ‘भोली’ शब्द की जगह ‘बावली’ शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुई पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया था.
 
 
सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. विवादास्पद रागनी गाने के मामले में सपना के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया हुआ है. फिलहाल कोर्ट ने सपना की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई हुई है
 

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