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मुंबई: गणपति विसर्जन के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 3600 पुलिसकर्मियों की तैनाती

गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई में पुलिस-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गणपति विसर्जन के दिन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3600 पुलिसकर्मियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई है

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  • September 4, 2017 1:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई: गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई में पुलिस-प्रशासन तैयारियों में जुट गया है. मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गणपति विसर्जन के दिन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3600 पुलिसकर्मियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई है. शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 500 ट्रैफिक वार्डेन की तैनाती की जाएगी. जबकि 53 रूट को बंद और 54 रूट्स को वन-वे कर कर दिया जाएगा.
 
पूरे शहर में 99 जगहों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है. बता दें कि गणेश चतुर्थी के दिन शहर में भारी भीड़ जमा होती है. बड़े धूम-धाम से लोग गाना-बजाना करते हुए गणपति विसर्जन के लिए सड़कों पर उतरते हैं. इसलिए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद रहना पड़ता है. 
 
 
गणपति विसर्जन पर नजर रखने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों और मार्गों पर तकरीबन 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गे हैं जिसकी सहयता से लोगों पर नजर रखा जाएगा. छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए पुलिस ने एसएमएस कर जानकारी देने के लिए स्पेशल नंबर 7738133133 और 7738144144 भी जारी किए हैं. 
 
 
गणपति विसर्जन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भक्तों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के साइलेंस जोने के आदेश पर रोक लगा दी है. कोई ने इस मामले में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. बता दें कि शुक्रवार को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाली केंद्र सरकार के कदम पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी.
वर्ष 2000 के ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलाव को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए प्रथम दृष्टया इसे संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 के विपरीत बताया है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने कानून में बदलाव करते समय जनहित से जुड़े सिद्धांत का पालन नहीं किया है. पर्यावरण कानून के तहत इसे अनिवार्य किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने इसका पालन नहीं किया.
 
 
बॉम्बे HC के फैसले को केंद्र सरकार ने SC में दी है चुनौती
मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट  में चुनौती दी है. जिसमें कहा गया है कि अगर हाईकोर्ट का साइलेंस जोन का फैसला बरकरार रखा गया तो गणेश विसर्जन में दिक्कत होगी.  हाईकोर्ट की रोक के बाद सभी अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे वाला क्षेत्र शांत क्षेत्र या साइलेंस जोन बना रहता. दरअसल बीएमसी ने मुंबई में 1500 जगहों का शांत क्षेत्र घोषित कर रखा था.

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