पटना: बिहार में रखी 200 करोड़ की शराब के स्टाक का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज शराब कंपनियों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कोर्ट ने शराब कंपनियों को बिहार से शराब निकालने के लिए वक्त देने से इंकार कर दिया है.
जी हां सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई करते हुए शराब कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने से इंकार करते हुए बिहार सरकार को सारी शराब नष्ट करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर बिहार की कुछ शराब कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट आई थी कि जो भी स्टॉक बचा है उसे आयात करने की इजाजत दी जाए. हालांकि बिहार सरकार स्टाक की बहुत सारी शराब को पहले ही नष्ट कर चुकी है. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने राज्य को शराब मुक्त करने के लिए बिहार में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.