नई दिल्ली: महाराष्ट्र में बीफ बैन के मामले में राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा है.
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के 6 मई 2016 के आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून, 1995 की धाराएं 5 (डी) और 9 (बी) यह कहते हुए निरस्त कर दी थीं कि इनसे लोगों के निजता के अधिकार का हनन होता है.
यहां तक कि पुलिस को ये अधिकार भी दिया गया था कि वो बीफ की शंका होने पर व्यक्ति के घर की तलाशी भी ले सकती है. महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस सेक्शन को रद्द करते हुए तर्क दिया था कि ये लोगों की निजता के मौलिक अधिकार का हनन करता है.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के सेक्शन 9 बी को भी रद्द करने का आदेस दिया था. 9बी सेक्शन के तहत ऐसे मामले में पकड़े जाने पर आरोपी को ही साबित करना होगा कि वो निर्दोष है. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को ध्यान में नहीं रखा है.