हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलटा, मर्डर केस में गुजरात के BJP विधायक जयराज को उम्रकैद

गुजरात में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने गोंडल से बीजेपी विधायक जयराज सिंह जाडेजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने गोंडल में हुए निलेश रयानी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आज यह फैसला सुनाया है.

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हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलटा, मर्डर केस में गुजरात के BJP विधायक जयराज को उम्रकैद

Admin

  • August 11, 2017 9:13 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
अहमदाबाद : गुजरात में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने गोंडल से बीजेपी विधायक जयराज सिंह जडेजा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने गोंडल में हुए निलेश रयानी हत्या मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है.
 
कोर्ट ने जयराज सिंह के साथ-साथ महेन्द्रसिंह राणा और अमरजीत सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. निलेश रयानी हत्या मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
 
हैरान करने वाली बात ये है कि हाईकोर्ट ने राजकोट सेशन कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें जयराज सिंह को बरी कर दिया गया था. मगर अब हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. 
 
बता दें कि साल 2004 में हुए निलेश हत्या मामले में साल 2010 में राजकोट के सेशन कोर्ट ने जयराज सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन आज अकिल कुरैशी और बीएन बीरेन वैश्नव की एक बेंच ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जयराज सिंह समेत दो अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
 
हाईकोर्ट ने जयराज सिंह और दोनों अन्य दोषियों को 30 सितंबर से पहले पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट से जडेजा को राहत नहीं मिलती है तो उन्हें विधायक पद से हटा दिया जाएगा.

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