मुंबई: दही हांडी कार्यक्रम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को स्वीकार किया है जिसमें कहा गया था कि 14 साल से कम बच्चे की श्रेणी में आते हैं. यानी अब 14 साल से ज्यादा उम्र का शख्स दही-हांडी में हिस्सा ले सकेगा.
इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने दही-हांडी के दौरान पिरामिड का आकार कितना हो इसका निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है. दरअसल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दही-हांडी में गोविंदाओं की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दाखिल किया था, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसी हलफनामे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आधार माना.
राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा था कि
- सभी दाही हांडी आयोजनों के लिए गद्दों और मेट्रेस की लेयर का इंतजाम होंगे.
- हिस्सा लेने वाले गोविंदा का बीमा होगा और उन्हें चेस्ट गार्ड हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट मुहैया कराई जाए.
- सभी हिस्सा लेने वालों का पंजीकरण होगा.
- हर आयोजन स्थल पर नाइलॉन की रस्सी का मजबूत जाल तैयार रहेगा.
- आयोजन स्थल पर फर्स्ट एड और एंबुलेंस तैयार रहेगा.
- जख्मी होने पर गोविंदा को तुरंत मेडिकल सुविधा दी जाएगी और फौरन अस्पताल भेजा जाएगा.
- गोविंदा के लिए दिए जाने वाले वाहन में किसी तरह की लाठी या हथियार नही होगी.
- शराब पिए व्यक्ति को आयोजन में हिस्सा नही लेने दिया जाएगा.
- आयोजन के लिए तैयार स्टेज पूरी तरह मजबूत हो और ज्यादा लोगों को स्टेज पर ना चढ़ाया जाए.
- पानी में किसी तरह के नुकसानदेह कैमिकल नही मिलाए जाएंगे
- आयोजन के लिए निगम, पुलिस, फायर और अन्य संबंधित विभागों से पहले अनुमति ली जाएगी.
- इन सब निर्देशो का ठीक से पालन हो इसका ध्यान राज्य सरकार रखेगी.
पढ़ें- SC से बोली महाराष्ट्र सरकार- 18 साल से छोटे बच्चों को मिले दही हांडी त्यौहार में भाग लेने की इजाजत
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दही-हांडी मामले पर सुनवाई करते हुए पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दही-हांडी की ऊंचाई 20 फुट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी. याचिकाकर्ता ने कहा था कि बच्चों पर रोक के लिए वह तैयार हैं, लेकिन 20 फुट की ऊंचाई पर रोक हटाई जानी चाहिए.
देश-विदेश में दही-हांडी प्रसिद्ध है और पिरामिड की ऊंचाई को लेकर गिनीज बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या आप ओलिंपिक में मेडल भी लाते हैं. अगर आप मेडल लाएंगे तो हमें खुशी होगी.
इससे पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी के खिलाफ याचिकाकर्ता स्वाती पाटिल को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुरानी याचिका का निस्तारण हो चुका है. याचिका को दोबारा शुरू किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की दही-हांडी के मामले में दाखिल अर्जी पर सुनवाई कर रहा था.