महिला ने एयरटेल के खिलाफ जीता मुकदमा तो मुआवजे में मिले 44.50 रुपये

एयरटेल और एक महिला के बीच चल रहा मुकदमा इस मोड़ पर आकर सुलझा है कि जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी. भारत की पॉपुलर टेलिकॉम कंपनी एयरटेल से एक महिला ने केस के जरिये 44.50 रुपए वसूल लिए है. मामला 2015 का है जब पाटीदार आंदोलन के दौरान प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सेवा को 10 दिन के लिए ठप कर दिया गया था.

Advertisement
महिला ने एयरटेल के खिलाफ जीता मुकदमा तो मुआवजे में मिले 44.50 रुपये

Admin

  • August 6, 2017 3:44 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
अहमदाबाद : एयरटेल और एक महिला के बीच चल रहा मुकदमा इस मोड़ पर आकर सुलझा है कि जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी. भारत की पॉपुलर टेलिकॉम कंपनी एयरटेल से एक महिला ने केस के जरिये 44.50 रुपए वसूल लिए है. मामला 2015 का है जब पाटीदार आंदोलन के दौरान प्रशासन के आदेश पर इंटरनेट सेवा को 10 दिन के लिए ठप कर दिया गया था. 
 
दरअसल अंजना ब्रह्मभट्ट नाम की महिला ने 5 अगस्त 2015 को अपने एयरटेल नंबर पर 2 जीबी का 28 दिन तक चलने वाला इंटरनेट पैक लिया था. लेकिन शहर में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण वह इस सुविधा को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई थी. 
 
रिलायंस Jio ने एयरटेल के अनलिमिटेड प्लान उठाए पर सवाल, TRAI से की शिकायत
 
इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए अंजना ने कंपनी से उसकी 8 दिन की वैलिडिटी या 44.50 रुपए मुआवज़े के तौर पर लौटाने को कहा पर कंपनी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था.
 
वही, कंपनी की ओर से सकारात्मक रुख ना अपनाए जाने पर अंजना ने उपभोक्ता फोरम से मदद मांगी. अंजना ने मानसिक प्रताड़ना के लिए 10,000 रुपये और कानूनी खर्च के लिए 5,000 रुपये का भी दावा किया, जिसे कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया और साथ यह तर्क भी दिया गया कि यह केस उपभोक्ता अदालत में दर्ज ही नहीं होना चाहिए था.
 
 
हालांकि, अदालत ने इस मामले में महिला के नुकसान की भरपाई के तौर पर कंपनी को 44.50 रुपए पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 55.18 रुपए लौटाने का आदेश दिया. 
 

रिलायंस Jio ने एयरटेल के अनलिमिटेड प्लान उठाए पर सवाल, TRAI से की शिकायत

Tags

Advertisement