नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी फांसी की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई याचिका में मुरगन, सांथन, पेरारीवलन को फांसी देने की मांग की गई थी.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों की दया याचिकाओं के निबटारे में देरी के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदला था.
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