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बॉम्बे HC ने सरकार से पूछा, दही-हांडी कार्यक्रम रोमांचक खेल कैसे है?

महाराष्ट्र के मशहूर दही-हांडी कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से रोमांचक खेल की परिभाषा स्पष्ट करने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या रोमांचक खेल के नाम पर पांच साल का बच्चा मानव श्रृंखला पर चढ़ सकता है?

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  • July 17, 2017 9:34 am Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई: महाराष्ट्र के मशहूर दही-हांडी कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से रोमांचक खेल की परिभाषा स्पष्ट करने को कहा है. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या रोमांचक खेल के नाम पर पांच साल का बच्चा मानव श्रृंखला पर चढ़ सकता है? दही-हांडी कार्यक्रम के दौरान मानव श्रृंखला बनाते हुए कई लोगों के घायल होने से संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रोमांचक खेल के बारे में उनकी क्या राय है?
 
गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने साल 2014 में दिए फैसले में कहा था कि मानव श्रृंखला की लंबाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. साथ ही दही-हांडी कार्यक्रम में नाबालिग बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे. इसके बाद 11 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र सरकार ने दही-हांडी कार्यक्रम को रोमांचक खेल घोषित कर दिया. 
 
 
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आर एम सावंत और जस्टिस साधना जाधव ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि है कि रोमांचक खेल क्या है और इसके क्या मायने हैं? कोर्ट ने पूछा कि क्या नियमों के मुताबिक पांच साल का बच्चा 20 फीट की उंचाई पर चढ़ सकता है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को है. तबतक सरकार को इस मामले पर कोर्ट द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब और स्पष्टीकरण देना है.
 
 

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