भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की से निष्कासित 72 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने झटका देते हुए कोई राहत नहीं दी और उनकी विशेष याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोजफ और जस्टिस वीके बिष्ट की खंडपीठ सीजीपीए में कम अंक आने के बाद आईआईटी रुड़की से बाहर किए गए छात्रों की याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
नैनीताल. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की से निष्कासित 72 छात्रों को नैनीताल हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने झटका देते हुए कोई राहत नहीं दी और उनकी विशेष याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोजफ और जस्टिस वीके बिष्ट की खंडपीठ सीजीपीए में कम अंक आने के बाद आईआईटी रुड़की से बाहर किए गए छात्रों की याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया.
इससे पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। वादी आरती त्यागी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 15 जून को संस्थान ने कम सीजीपीए को आधार मानते हुए एक आदेश के तहत 72 छात्रों को निकाल दिया था. इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट की शरण ली गई थी. इसके बाद ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया था.