बेगुसराय: बिहार के बेगूसराय में शराब तस्करी के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. बेगूसराय कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने का कारावास की सजा बढ़ाया जा सकता है.
बता दें कि 14 जुलाई 2016 में चेरियाबरियारपुर के कुंभी गांव में अगनु सहनी के घर पर छापेमारी कर पुलिस ने 1104 लीटर शराब बरामद किया था. जिसके बाद से ही कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी.
इससे पहले बिहार में शरारबंदी कानून लागू होने के बाद जहानाबाद जिला एंव सत्र न्यायालय ने पहली सजा का ऐलान किया . जिसमें कोर्ट ने दो सगे भाइयों को 5-5 साल कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. 29 मई 2017 को उत्पाद विभाग ने दोनों भाइयों को शहर के पूर्वी उंटा मोहल्ले से गिरफ्तार किया था. मेडिकल जांच में भी दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई थी.