मुंबई: मंगलवार को सीबीआई ने अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी के लिए टाडा अदालत से उम्र कैद की सजा दिए जाने की मांग की है. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अब सलेम के गुनाहों के लिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए लेकिन पुर्तगाल सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि की वजह से अबू को आजीवन कारावास की सजा दी जाए.
अबू सलेम के वकील सुदीप पासबोला ने सीबीआई की इस दलील पर आपत्ति जताई और कहा कि जब उसे मौत की सजा नही दी जा सकती फिर इस बात का जिक्र वो अदालत में क्यों कर रहे है. जिस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे पीएम यूके गए थे और उन्होंने पिछले कुछ सालों में आंतकवाद के बदलते स्वरूप की बात की है.
दो बार आतंकवादी
आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत सरकार पुर्तगाल सरकार से बात करके उन्हें ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि अबू सलेम को हिंदुस्तान की अदालत ने दो बार आतंकवादी माना है. अगर पुर्तगाल सरकार भारत की दलीलों को मान लेता है तब हम कुछ नही कर पाएंगे.
इसलिए सीबीआई चाहती है कि उनकी इस बात को भी दर्ज किया जाए कि सलेम फांसी का हकदार हैं लेकिन पुर्तगाल से संधि की वजह से उसके लिए सीबीआई उम्रकैद मांग रही है. वहीं 93 बम धमाकों के दोषी फिरोज खान के वकील ने अदालत में दो अलग अलग अर्जी लगाकर जिरह की तैयारी और और दो गवाहों को mitigating circumstance के तहत पेश करने की इजाजत मांगी. जिसे कोर्ट ने नही माना.
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गवाहों की पेशी
दरअसल, फिरोज के वकील उन्हीं दो गवाहों की पेशी चाहते थे जिन्हें पिछली बार अदालत में बुलवा कर फिरोज के वकील वहाब खान ने examine करने से मना कर दिया था. तब अदालत ने फिरोज पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका था. अदालत ने फिरोज से पूछा कि क्या वो जुर्माना भर दिया गया है जिसके जवाब में फिरोज ने कहा कि उसके पास पैसे नही है.
कोर्ट ने कहा कि वो जुर्माना ओर दोनों गवाहों को वापस अदालत में पेश करने का खर्च अगर फिरोज खान देने को तैयार है तो उन्हें बुधवार को बुला लिया है. अदालत को फिरोज के वकील ने बताया कि वो ये रकम नही भर सकता. जिसके बाद जज ने उसकी अर्जी को नामंजूर कर दिया.
सीबीआई ने मंगलवार को सभी 93 बम धमाकों के 6 दोषियो के लिए अपनी दलील खत्म कर ली. पिछले हफ्ते 6 में से एक दोषी मुस्तफा दोसा की मौत हो गयी थी. बुधवार को अबु सलेम के वकील उसे कम से कम सजा दिए जाने के लिए जिरह शुरू करेंगे.
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