रायपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और तथाकथित आदिवासी नेता अजीत जोगी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं. अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को एक बार फिर रद्द करने का आदेश दे दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमिटी की सिफारिश पर बिलासपुर के कलेक्टर ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दे दिया है. वहीं हाई कमिटी ने पिछले सप्ताह की अजीत जोगी को कंवर आदिवासी ना माने जाने की रिपोर्ट दी थी.
बता दें कि तत्कालिन एडीशनल कलेक्टर एचपी किंडो ने साल 2000 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ने के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी को आदिवासी (कंवर) जाति का होने का प्रमाण पत्र जारी किया था. जिसे उसी उपचुनाव में जोगी से पराजित प्रत्याशी संतकुमार नेताम और नंदकुमार साय ने कोर्ट में चुनौती दी थी.
जिसके बाद कोर्ट ने अजीत जोगी की जाति की छानबीन करने के लिए हाईपावर कमिटी गठित की थी. इसी कमिटी ने अजीत जोगी को आदिवासी ना मानते हुए अपनी रिपोर्ट रविवार को कलेक्टर को भेजी थी. रविवार को अवकाश होने के कारण कोई आदेश नहीं दिए गए, लेकिन सोमवार को कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दे दिया.