MP : देश विरोधी नारेबाजी के मामले में 15 सिमी आतंकियों को 3 साल की कैद

भोपाल अदालत परिसर में देश के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में 15 सिमी आतंकियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि इस मामले में तीन आरोपियों की पहले ही पुलिस एन्काउंटर में मौत हो चुकी है. गुरुवार को सीजेएम राकेश शर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया.

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MP : देश विरोधी नारेबाजी के मामले में 15 सिमी आतंकियों को 3 साल की कैद

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  • June 29, 2017 4:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
भोपाल : भोपाल अदालत परिसर में देश के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में 15 सिमी आतंकियों को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है. बता दें कि इस मामले में तीन आरोपियों की पहले ही पुलिस एन्काउंटर में मौत हो चुकी है. गुरुवार को सीजेएम राकेश शर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया.  
 
खबरों के मुताबिक, 7 मई 2014 को भोपाल अदालत परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आतंकियों ने देश विरोधी नारे लगाए थे. साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी. 
मामला ये है कि इन सभी आतंकियों को शाम पेशी के बाद वापस ले जाने के लिए अदालत के मुख्य गेट पर खड़े जेल वाहन के पास लाया गया. उसी समय ये सभी आतंकी देश विरोधी नारेबाजी करने लगे. बताया जाता है कि सिमी सरगना अबु फैजल ने सबसे पहले नारेबाजी शुरू की थी और उसके साथी आतंकी भी नारेबाजी करने लगे थे. इस मामले में एएसपी संतोष कौल ने एमपी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
 
 
बताया जाता है कि जिस समय सिमी आतंकियों को अदालत से जेल लाइन ले जाया जा रहा था उस समय उन्होंने अदालत परिसर में ही ‘तालिबान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हू अकबर से लेकर फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमारा राज होगा’ जैसे नारे लगाए थे. 
 
हालांकि, इस मामले में ढ़ाई साल से ज्यादा चली मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए. पुलिस ने इस मामले में 18 आतंकियों के खिलाफ धारा 295 ए 153 बी धारा 34 तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया था.

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