स्थानीय प्राधिकरण संबंधी कानून में होगा संशोधन, राजनीतिक दलों के अपात्र सदस्य कर सकेंगे अपील

छह साल के लिए अपात्र किए गए स्थानीय निकाय की संस्थाओं के सदस्य अब शासन के समक्ष अपील कर सकेंगे

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स्थानीय प्राधिकरण संबंधी कानून में होगा संशोधन, राजनीतिक दलों के अपात्र सदस्य कर सकेंगे अपील

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  • June 20, 2017 6:00 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 years ago
मुंबई: छह साल के लिए अपात्र किए गए स्थानीय निकाय की संस्थाओं के सदस्य अब शासन के समक्ष अपील कर सकेंगे. आज की मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1987 में सुधार करने निर्णय लिया है.
 
महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य अयोग्य अधिनियम 1987 के अनुसार एक सभासद या सदस्या आपनी पार्टी, गठबंधन या मोर्चे के निर्देश के विरुद्ध जाकर मतदान करने या मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर अपात्र घोषित कर दिया जाएगा. उसके बाद अगले छह साल तक वह कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकेंगा.
 
 
लेकिन अब इस कानून के तहत अपात्र घोषित किए गए सभासद या सदस्य सक्षम अधिकारी जनपद में जिलाधिकारी और महानगर पालिका में आयुक्त के समझ अपात्र घोषित होने के 90 दिन के अंदर अपील कर सकेगा और इस बारे में अंतिम फैसाल सक्षम अधिकारी लेगा.

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