चंडीगढ़: विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है और पानी की कमी के चलते वो पानी किसी अन्य राज्य को नहीं दे सकता.
बता दें कि पंजाब की सत्ता पर काबिज होने से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही पंजाब की नदियों का पानी सिर्फ राज्य के लोगों को देने का वादा किया था. नदियों के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्य के बीच पहले से ही सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के पानी को लेकर तकरार की स्थिति बनी हुई है.
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बता दें कि 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर समझौता निरस्त करने के लिए साल 2004 में बनाए गए कानून को असंवैधानिक करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब टर्मिनेश ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, इंटर स्टेट नदीं जल विवाद एक्ट और अन्य संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच ने साफ किया कि पंजाब अन्य राज्यों से किए एग्रीमेंट के बारे में एकतरफा फैसला नहीं ले सकता है.
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