पंजाब में हाइवे किनारे होटल और रेस्तरां में शराब बिक्री को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
चंडीगढ़: पंजाब में हाइवे किनारे होटल और रेस्तरां में शराब बिक्री को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पंजाब मंत्रिमंडल ने शराब के ठेकों को राष्ट्रीय और प्रांतीय मार्गों पर स्थान निर्धारित करने और मार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
साथ में यह भी तय किया गया है कि राष्ट्रीय और राज मार्गों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी खुदरा ठेका नहीं होगा. यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राज मार्गों पर स्थित होटलों. रेस्तरां और क्लबों पर लागू नहीं होगा.
Hotels and restaurants on highways can now serve liquor, Punjab Cabinet passes amendment
— ANI (@ANI_news) June 19, 2017
मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संशोधन बिल-2017 को हरी झंडी दे दी है जिसे अब कानून बनाने वर्तमान बजट सत्र में पेश किया जाएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है.