राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेवले से एक व्यक्ति को 75 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है
नई दिल्ली: राज्य उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेवले से एक व्यक्ति को 75 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है. यह मुआवजा आरक्षित सीट पर लगभग पूरी यात्रा में अनाधिकृत तरीके से कुछ लोगों द्वारा सीट कब्जा करने के मामले में दिया गया है.
दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें रेलवे से एक तिहाई मुआवजा टिकट निरीक्षक के वेतन से काटने को कहा गया है. यह इसलिए कि निरीक्षक ने फरियादी यात्री को उसकी आरक्षित सीट नहीं दिला सके थे.
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आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति वीना बीरबल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिला फोरम ने 75 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. हालांकि आयोग ने फरियादी दिल्ली निवासी विजय कुमार की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने मुआवजे की राशि को बढ़ाने की मांग की थी. कुमार ने अपनी शिकायत में कहा था कि जब वह 30 मार्च, 2013 को विशाखापत्तनम से दक्षिण एक्सप्रेस से नई दिल्ली आ रहे थे इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी सीट पर जबरन कब्जा कर लिया था.