चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु के रेत खनन माफिया और उद्योगपति जे शेखर रेड्डी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में 30 किलो सोने की छड़ें कुर्क की है. निदेशालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ईडी के क्षेत्री कार्यालय ने मनी लांड्रिंग केस में चलन से हटाए गए नोटों को बदलने के संदर्भ में रेड्डी और उनके सहयोगियों के 30 किलो सोने की छड़ को लेकर अस्थायी कुर्की के आदेश जारी किया है.
इस छड़ का मुल्य 8 करोड़ 56 लाख 99 हजार 350 रुपए हैं. बता दें कि इससे पहले ईडी ने केस में 34 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी. आयकर विभाग ने पिछलेसाल नवंबर में रेड्डी और उनके सहयोगियों के परिसरों की तलाशी के बाद मामला दर्ज किया था.
वही नोटबंदी के बाद आईटी के छापों में शेखर रेड्डी और उनके मैनेजिंग पार्टनर के यहां छापेमारी में 97 करोड़ रुपए के पुराने नोट और 34 करोड़ रुपए नई करेंसी व 177 किलो सोने की छड़ बरमाद हुई थी.
दो लोगों की हुई थी गिरफ्तारी
पिछले साल बालू माफिया शेखर रेड्डी मामले में ईडी ने चेन्नई से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था. ईडी ने इन दोनों महावीर हिरानी और अशोक नाम के शख्स को शेखर रेड्डी के पुरानी नोटों को नई करेंसी में बदलवाने के आरोप में पकड़ा था. इन दोनों ने नोटबंदी के दौरान रेड्डी के 7 करोड़ के पुराने नोट को नई करेंसी में बदलवाए थे