नई दिल्ली. तत्काल टिकटों की खरीद से जुड़े नियमों में रेल मंत्रालय संशोधन करने जा रहा है.
नई दिल्ली. तत्काल टिकटों की खरीद से जुड़े नियमों में रेल मंत्रालय संशोधन करने जा रहा है. अब तत्काल टिकट की बुकिंग के समय पहचान पत्र की फोटोकॉपी या उसका नंबर देने की जरूरत नहीं होगी.
नए नियमों के तहत किसी एक यात्री को यात्रा के दौरान ही पासपोर्ट, आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र दिखाना होगा. रेलवे नए नियम को 1 सितंबर 2015 से लागू करेगा.