नई दिल्ली: हाई कोर्ट ने जेएनयू से लापता छात्र नजीब अहमद केस की जांच की जिम्मेदारी अब सीबीआई को सौंप दी है. अभी तक इस मामले की जांच की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी. लेकिन पुलिस को नजीब को लेकर कोई सुराग नहीं मिला.
जिसके बाद न्यायमूर्ति जीएश सिस्तानी और न्यायमूर्ति रेखा पिल्लई की खंडपीठ ने इस मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया. अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि जांच की अगुवाई करने वाला अधिकारी डीआईजी रैंक से कम का नहीं होगा. दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर कोर्ट से कहा कि वो नजीब की तलाश पूरे देश में की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.
मां ने की थी सीबीआई की मांग
नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस ने पहले भी कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी. नफीस ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की है, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जांच CBI को सौंपने के निर्देश दिए.
15 अक्टूबर 2016 से है गायब नजीब
बात दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमएससी का छात्र नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 से कैंपस से ही लापता है. जिसके बाद से नजीबी का अभी तक कोई अता पता नहीं है. अब तो दिल्ली पुलिस भी उसे खोजने में नाकाम साबित हुई है.