पंजाब: कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री सिद्धू के लिए हाईकोर्ट का बयान राहत की बात हो सकती है. नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो में काम नहीं करने के मामले वाली याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि नेताओं की मोरल पुलिसिंग नहीं की जा सकती है. हम उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक आचरण पर बात हो सकती है. बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी.
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता ऐसी किसी संधि के बारे में नहीं बता सका, जिसके अनुसार नवजोत सिद्धू कैबिनेट मंत्री रहते हुए टीवी शो पर काम नहीं कर सकते.
उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून में नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी में काम करने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं हैं, क्योंकि इस तरह का कानून केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, मंत्रियों पर नहीं.
हालांकि, कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई नैतिक आधार की जगह कानूनी आधार पर की जाएगी. इससे अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में सिद्धू को कोर्ट से राहत मिल सकती है.
गौरतलब है कि ये सारा मामला सिद्धू के कपिल के शो में काम करने को लेकर है. जिसमें याचिका दायर कर ये बात कही गई है कि सिद्धू का मंत्री रहते टीवी शो में काम करना गलत है. हालांकि, इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये कहकर मामला साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी शो में काम करने से कोई समस्या नहीं है.