नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले में दो अन्य आरोपियों विकास वर्मा और अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है. बता दें कि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने दोनों को तत्काल हिरासत में लिए जाने के आदेश दिए थे.
बता दें कि भले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप हाई कोर्ट जायें.
हाई कोर्ट में सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामला काफी गंभीर प्रकृति का है. इसलिए तत्काल सुनवाई की जाए. राज्य सरकार ने कहा कि अपर सत्र न्यायाधीश ने उसका पूरा पक्ष सुने बिना ही गायत्री व अन्य को जमानत दे दी. जबकि अपराध की विवेचना अभी चल रही है. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे.
गौरतलब है कि गायत्री प्रजापति पर 2014 से जुलाई 2016 तक 2 साल एक महिला के साथ लगातार रेप करने का आरोप है. प्रजापति और उनके सहयोगियों ने कुछ मौकों पर उसके साथ सामूहिक रेप भी किया.