Categories: राज्य

आज़म MLA रहेंगे या नहीं, HC में आज होगा फैसला

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित रूप से ‘लाभ के दोहरे पद’ पर बने होने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान को विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराने और मंत्री पद से दूर रखने से जुड़े निर्देश की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर अपना आदेश जारी करने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ला की एक खंडपीठ ने यहां याचिका पर आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता एचएस जैन के अनुसार, विधायक और कैबिनेट मंत्री होने के कारण आजम को उत्तर प्रदेश जल निगम का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ‘लाभ के दोहरे पद’ संभालने के दायरे में आता है.

इस आरोप को गलत बताते हुए राज्य सरकार का कहना है कि आजम खान उप्र जल निगम के अध्यक्ष के तौर पर कोई मानदेय नहीं ले रहे हैं, इसलिए वह ‘लाभ के दोहरे पर रहने’ के दायरे में नहीं आते.

IANS

admin

Recent Posts

संभल में उपद्रव करने वालों की अब खैर नहीं! 100 पत्थरबाजों के पोस्टर जारी, इसमें 4 मुस्लिम महिलाएं

पत्थरबाजों में ज्यादातर लड़को ने अपने चेहरे को ढक रखा है। आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल…

27 minutes ago

पिछड़े शिंदे! iTV सर्वे में 58% लोगों ने कहा- फडणवीस को बनाओ मुख्यमंत्री

एकनाथ शिंदे ने सीएम पद पर फिर से कब्ज़ा करने के लिए मजबूत माहौल बनाकर…

33 minutes ago

तेरे बाप ने बोला… मुंह पर पानी भी मारा, सारा ने करण को दी गालियां, पार की सारी हदें

वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि करण मेहरा गार्डन में सारा से एक…

46 minutes ago

Video: पैसेंजर ने उड़ते प्लेन में किया कुछ ऐसा, मच गया हंगामा, हमेशा के लिए हुआ बैन, देखें वीडियो

यह घटना ऑस्टिन से लॉस एंजिल्स जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 502 में…

46 minutes ago

ये गलतियां की तो आपके हाथ में कभी नहीं टिकेगा पैसा, जानिए सेविंग के कुछ खास वास्तु टिप्स

पैसे की तंगी कई बार हमारे द्वारा अनजाने में की गई गलतियों का नतीजा हो…

1 hour ago

Health Tips: रोजाना इस चीज को घी के साथ खाने से मिलेंगे अद्भुत फायदे, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

घी में भुने मखाने खाने की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ…

2 hours ago