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लंदन में पत्नी और पति था पुणे में…कोर्ट ने स्काइप के जरिए करा दिया तलाक

पुणे: जब से तीन तलाक का मुद्दा उठा है तब से दुनिया के कोने-कोने से अजीब किस्म के तलाक के मामले सामने आए. कोई अखबार के जरिए तो कोई फोन पर तलाक दे रहा है. हाल ही में इसी से संबंधित एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक कपल के तलाक की सुनवाई ऑनलाइन कॉलिंग फैसिलिटी स्काइप के जरिए हो रही है.
पूणे सिविल कोर्ट के इतिहास में यह अभी तक का शायद ऐसा पहला मामला है जिसमें कोई कपल स्काइप के जरिए तलाक देने की मांग कर रहा है. दरअसल कोर्ट में  पेश होने के लिए सिंगापुर से पति तो आ गया लेकिन किन्ही कारणों से पत्नी लंदन से कोर्ट नहीं पहुंच सकी तो पुणे कोर्ट ने परिस्थितियों को समझते हुए इस जोड़े को स्काइप के जरिए सुनवाई की इजाजत दे दी.
इस जोड़े ने अपनी आपसी सहमति से  हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13बी के तहत 12 अगस्त 2016 को तलाक की अर्जी वी.एस. मलकानपट्टे-रेड्डी की कोर्ट में दी थी. कोर्ट में दाखिल इस अर्जी के मुताबिक दोनों को कॉलेज में प्यार हुआ था. उसके बाद दोनों की शादी पूरे हिंदू रीति-रिवाजों के साथ 9 मई 2015 को हुई थी.  उसके बाद दोनों पूणे के हिंजेवाणी में रहने लगे. उसके बाद उन्होंने पिंपल-सौदागर में फ्लैट खरीद लिया.
उसके एक महीने बाद दोनों को विदेश जाने का मौका मिला. पति की नौकरी सिंगापुर में लगी तो वहीं पत्नी की नौकरी लंदंन में लग गई. पति तो सिंगापुर चला गया लेकिन पत्नी पुणे में ही रह गई. फिर पत्नी ने कहा वह भी बाहर जाना चाहती थी लेकिन शादी के कारण उसका करियर प्रभावित रहा है. याचिका के मुताबिक इसी वजह से दोनों कें बीच झगड़े होने लगे. 30 जून 2016 में इस जोड़े ने अलग होने का फैसला ले लिया. उन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला लिया.
वकील सुचित मुंदड़ा दोनों के तरफ से कोर्ट में पेश हुए. तलाक की याचिका दाखिल कर पत्नी लंदन चली गई. नई कंपनी के नियम और शर्तों के मुताबिक वह कोर्ट में किन्ही कारणों की वजह से पेश नहीं सकी इसलिए मुंदड़ा ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
सुनवाई में पत्नी लंदन से शामिल हुई जबकि पति पुणे कोर्ट में मौजूद था. मुंदड़ा ने पुणे मिरर को बताया, ‘यह पुणे में पहला ऐसा मामला है जब विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलाक के निर्देश दिए गए हैं. कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमने सुनवाई की और याचिका के साथ संबंधित हलफनामे को भी पढ़ा. इससे ऐसा पता चलता है कि दोनों 30 जून, 2015 से अलग रह रहे हैं. ये दोनों आपसी सहमति से अपने इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं.
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