नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है. चुनाव आयोग ने सिसोदिया के खिलाफ “लाभ के पद” वाली याचिका को खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और ये पूरी तरह से निरधार है.
इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाता है. EC के इस फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर विराम लग गया कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद लाभ का पद है. इस याचिका के खारिज होने बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति के लिए भी बड़ी राहत है.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ यह याचिका बीजेपी से जुड़े हुए एक वकील ने तीन महीने पहले दायर की थी. जिस पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है. आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने भी इस पद को लाभ का पद बताने हुए इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की थी.
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सुरक्षित
विपक्षी पार्टियों ने सरकार में बैठी आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से शिकायत की थी. जिसके बाद राष्ट्रपति ने मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया.
चुनाव आयोग इस मामले में सभी विधायकों से पूछताछ कर चुका है. प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब वो अपना जवाब राष्ट्रपति के पास भेजेगा. जिसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा.