नई दिल्ली: यूपी की योगी सरकार अब हर साल लगभग 33 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती कर सकेगी. अगले चाल साल में प्रदेश में खाली पड़े सभी पद को भर दिया जाएगा.
सोमवार को प्रदेश सरकार के पुलिस भर्ती रोड मैप को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी देते हुए उस पर मुहर लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को सचेत करते हुए कहा कि अगर कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं हुआ तो इसके लिए अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे.
कोर्ट ने आप अपने फैसले में कहा कि भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने और रिजल्ट घोषित होने के बीच राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा. मामले की सुनवाई के लिए यूपी के प्रमुख सचिव गृह सोमवार को कोर्ट में पेश हुए. जबकि प्रदेश के वकील रवि प्रकाश ने कोर्ट से कहा कि चार साल में सभी खाली पड़े पद को भर दिया जाएगा.
नए आकड़ों के मुताबिक राज्य में सब इंस्पेक्टर के कुल 11 हजार 376 पद खाली हैं, इसके अलावा भविष्य में 3200 रब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी. कोर्ट के आदेश के बाद यूपी में चार साल में कुल 1.20 लाख सिपाहियों की भर्ती होगी. प्रदेश में सिपाहियों के कुल 1.02 लाख पद खाली पड़े हैं.
भर्ती के अगस्त में निकलेगा विज्ञापन
अगस्त में विज्ञापन निकलेगा और जून 2018 में रिजल्ट जारी किये जाएंगे. उसके बाद अक्टूबर 2018 में ट्रेनिंग शुरू होगी और सितंबर 2019 में ट्रेनिंग पूरी होगी. आपको बता दे कि यह रोड मैप राज्य में ट्रेनिंग की क्षमता और उम्मीदवारों के भविष्य की संभावनाओं को देखकर तैयार किया गया है.