यूपी पुलिस में नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, हर साल भरे जाएंगे हजारों पद

उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमें खाली पदों पर नियुक्ति का मामला साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस में खाली हजारों पदों को भरने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्तियां होंगी. बता दें कि यूपी सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है.

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यूपी पुलिस में नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, हर साल भरे जाएंगे हजारों पद

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  • April 24, 2017 2:37 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमें खाली पदों पर नियुक्ति का मामला साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को पुलिस में खाली हजारों पदों को भरने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर साल 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्तियां होंगी. बता दें कि यूपी सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है.

हाल ही में नव निर्वाचित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सु्प्रीम कोर्ट में ये प्रस्ताव रखा था कि सूबे में पुलिस महकमें में काफी रिक्तियां हैं, जिन्हें भरने की आवश्यक्ता है. इसके लिए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा था कि जब तक राज्य में पुलिस बल में खाली पदों को पूरी तरह से नहीं भरा जाता, तब तक हर साल करीब 32 हजार कॉस्टेबल और सब कॉस्टेबल की नियुक्ति की जाएगी.  
 
इस प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार लिया है और कहा है कि हर साल भर्ती शुरू होने से लेकर परिणाम आने तक पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन नहीं बदला जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि अगर कोर्ट को दी गई टाइमलाइन का पालन नहीं किया गया, तो अधिकारी निजी तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे. 
 
आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्टने कहा था कि विभिन्न राज्यों में पुलिस महकमों में खाली करीब 5.52 लाख पदों को जल्द से जल्द भरा जाए. यूपी सरकार के मुताबिक, साल 2018 से 21 के बीच में पुलिस में रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य है. इसके अनुसार, हर साल करीब 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी. 
 

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