यूनिटेक की मुश्किलें और बढ़ी, 8 मई को SC में होगी विस्टा सोसाइटी मामले की अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 मई तक ब्याज जमा नहीं किया तो हम प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दे सकते है.

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यूनिटेक की मुश्किलें और बढ़ी, 8 मई को SC में होगी विस्टा सोसाइटी मामले की अगली सुनवाई

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  • April 24, 2017 7:41 am Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago

गुरुग्राम : सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 8 मई तक ब्याज जमा नहीं किया तो हम प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश दे सकते है.

पिछले 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को सुनवाई में 17 करोड रुपए पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए. 1 जनवरी 2010 से फरवरी 2017 का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराना होगा. यूनिटेक की गुड़गांव सेक्टर 70 की विस्टा सोसाइटी मामले में 39 खरीददारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी.
 
कोर्ट ने सभी खरीदारों को रजिस्ट्री में जमा 15 करोड़ रुपए में से अपनी मूल राशि दस्तावेज दिखाकर लेने को कहा था. कोर्ट ने यूनिटेक को चार हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपए रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि ब्याज कितना देना होगा. यह ब्याज फ्लैट खरीदारों को कंपनी में जमा कराई गई धनराशि के अनुपात में दिया जाएगा.
 
कोर्ट ने कहा था कि प्रॉपर्टी डेवलपर को समझौते के नियमों के साथ रहना चाहिए ताकि वह लोगों में भरोसा दिला सके जो लोग घर का सपना देखते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि यूनिटेक को अलग अलग बहानों से देरी नहीं करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
 

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