लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के हित में ऑनलाइन पंजीकरण एवं व्यापार संबंधी मामलों के लिए प्रदेश में 250 सुविधा केंद्रों की स्थापना की है. नए नियम के अनुसार किसी व्यापारी की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी उस व्यापार को पुराने टिन (टैक्स-पेयी आइडेंटिफिकेशन) नंबर पर ही आराम से चला सकेगा.
इन सुविधा केंद्रों के अलावा व्यापारी अपने घर पर बैठ कर कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार एवं वाणिज्यकर संबंधी अपेक्षित प्रपत्र आदि भरकर भेज सकते हैं. इससे व्यापारियों को अब अनावश्यक रूप से भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
प्रदेश के वाणिज्यकर आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि सरकार ने 25 लाख रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए सीमित संख्या में कर निर्धारित करने के प्राविधान कर दिए हैं. अब केवल पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया से चयनित वादों की ही सुनवाई करके आदेश पारित किए जाएंगे. शेष व्यापारी स्वत: ही कर निर्धारित माने जाएंगे. (IANS)
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