लखनऊ. यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चल पाएगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने फीस वसूली को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. अगर कोई इसको तोड़ता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कैसे तय होगी फीस
स्कूल अपना टीचर का वेतन और सुविधाओं को जोड़ें और बच्चों की संख्या से भाग दें उसी हिसाब से फीस ली जाए. बच्चों से किताब कॉपी, स्टेशनरी के नाम पर स्कूल परिसर में कोई लेन-देन या खरीददारी के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा.
मार्कशीट, टीसी देने के नाम पर धन उगाही नहीं होनी चाहिए किसी भी अभिभावक या छात्र को किताबें और कुछ खरीदने के लिए कोई दुकानदार का नाम नहीं बताया जाएगा.
शिक्षा माफिया सारा धंधा तत्काल प्रभाव से बंद कर दें. इन सभी नियमों को तोड़ने पर अगर किसी के भी खिलाफ शिकायत की गई तो मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
सिटीजन चार्टर एक्ट लागू
आज से 51 राजकीय, 101 सहायता प्राप्त, समेत 123 सीबीएससी और सभी स्कूलों में आज से सिटीजन चार्टर लागू कर दिया गया है. इसके पालन के लिए अभियान चलाया जाएगा. डाक पत्रावलियों का 3 दिन में निपटारा होगा.
अब 10 से 12 बजे तक अफसर बैठेंगे कोई टीचर बिना कारण ऑफिस नहीं आएंगे. जल्द ही बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली शुरू होगी. अलग फीस के नाम पर अभिभावकों के शोषण को देखते हुए तमाम शुल्क निषिद्ध किये जाते है. सरकार की ओर से घोषित किए गई फीस ही ली जा सकेगी.
इंडिया न्यूज/इनखबर का असर
आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी और फीस को लेकर हमारे सहयोगी चैनल इंडिया न्यूज ने भी खास मुहिम शुरू की थी. जिसमें यूपी सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी.