गांधी नगर : गुजरात विधानसभा में आज गौ सुरक्षा सुधार बिल पारित हो गया है, जिसके बाद अब अगर कोई व्यक्ति गौहत्या का कसूरवार पाया जाता है तो उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी.
सुधार बिल के पारित होने के बाद पुलिस को ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं. गौहत्या के आरोप में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी. साथ ही ऐसे में पकड़ा गया वाहन भी सीज हो जाएगा.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने पहले भी कहा था कि जो लोग गौ हत्या या गौ मांस को ट्रांसपोर्ट करने में लिप्त पाए जाएंगे उनके लिए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ कड़े कानून बनाए जाएंगे.
रुपानी ने कहा था कि गुजरात में बीजेपी सरकार ने साल 2011 में गौ रक्षा के लिए कानून लाया था. उन्होंने कहा, ‘सरकार ने तब तक लड़ाई लड़ी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में गौ रक्षा के लिए कानून नहीं ला दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वह कानून और भी ज्यादा कड़े कर दिए जाएं, जिसके लिए हम गुजरात विधानसभा के बजट सेशन में एक बिल प्रस्तावित करेंगे.’
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात सरकार ने 1954 के पूर्ववर्ती गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम में कुछ संशोधन करके साल 2011 में गौहत्या, गाय के मांस को ट्रांसपोर्ट करना और गौ मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.