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गाली-गलौज करने वाले बच्चे को घर से बाहर निकाल सकते हैं परिजन: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि माता-पिता को गाली देने वाली संतान को जायदाद से बेदखल किया जा सकता है.

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  • March 20, 2017 1:25 pm Asia/KolkataIST, Updated 8 years ago
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि माता-पिता को गाली देने वाली संतान को जायदाद से बेदखल किया जा सकता है. 
 
जस्टिस मनमोहन ने अपने फैसले में कहा है जिन परिजनों का मकान पर मालिकाना हक है वो अपने उन बालिग बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं जो उनके साथ गाली-गलौज करते हैं. अदालत ने कहा कि वो वरिष्ठ नागरिकों के शांति और सम्मान के साथ रहने के अधिकार का सम्मान करती है. .
 
दरअसल कोर्ट का फैसला उस अपील के बाद आया है जहां शराब के आदी दो भाईयों ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके माता-पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था. 

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